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Jind News: लोन न चुकाने पर कब्जा किए मकान में जबरन घुसने पर दो के खिलाफ केस
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उचाना। उचाना में पुलिस ने लोन न चुकाने के चलते कब्जा किए गए मकान में जबरन घुसने और वहां तैनात गार्ड को धमकी देने के आरोप में भीम सिंह और गीता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह जानकारी चोला मंडलम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी अनिल ने पुलिस को दी।
अनिल ने बताया कि उचाना निवासी भीम सिंह और गीता देवी ने कंपनी से 24 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन राशि समय पर न चुकाने के कारण कंपनी ने अदालत के आदेश के तहत पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए मकान पर कब्जा दिलवाया। कब्जे के बाद मकान की सुरक्षा के लिए अनिल को वेंडर के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
अनिल ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को भीम सिंह, गीता देवी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मकान के ताले तोड़ दिए और अवैध तरीके से अंदर घुस गए। जब अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उसे धमकी दी गई कि उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ऋणी और सह-ऋणी ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है और मकान पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया।
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पुलिस ने इस मामले में भीम सिंह और गीता देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक मामले की निगरानी रखी जाएगी और कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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अनिल ने बताया कि उचाना निवासी भीम सिंह और गीता देवी ने कंपनी से 24 लाख रुपये का लोन लिया था। लोन राशि समय पर न चुकाने के कारण कंपनी ने अदालत के आदेश के तहत पूरी न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए मकान पर कब्जा दिलवाया। कब्जे के बाद मकान की सुरक्षा के लिए अनिल को वेंडर के माध्यम से नियुक्त किया गया था।
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अनिल ने पुलिस को बताया कि 18 सितंबर को भीम सिंह, गीता देवी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मकान के ताले तोड़ दिए और अवैध तरीके से अंदर घुस गए। जब अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उसे धमकी दी गई कि उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ऋणी और सह-ऋणी ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की है और मकान पर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया।
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पुलिस ने इस मामले में भीम सिंह और गीता देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक मामले की निगरानी रखी जाएगी और कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।