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जिले के सभी गांव लाल डोरा मुक्त, सभी मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित : डीसी
Tue, 14 Feb 2023 12:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Tue, 14 Feb 2023 12:02 AM IST
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जींद। स्वामित्व योजना के तहत जिले के 293 गांव में लाल डोरे में स्थित संपत्तियों का सर्वे करने उपरांत मालिकों के नाम से प्रॉपर्टी कार्ड तैयार करके वितरित किए गए हैं। जो जिला में 149887 निजी संपत्तियां तथा 3044 सरकारी व पंचायत विभाग की संपत्तियां है।
डीसी ने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से अब जमीनों की तहसील में कृषि भूमि के तहत रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। स्वामित्व स्कीम से संबंधित समस्त रिकॉर्ड तहसीलदार/नायब तहसीलदारों का भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि निजी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम सचिवों के माध्यम से वितरित करवाए जा चुके हैं। यदि किसी ग्रामवासी को उनकी संपत्ति का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिला है तो वह संबंधित ग्राम सचिव या खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से संपर्क करें, यदि फिर भी शिकायत का समाधान नहीं होता तो जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से मिले। डीसी ने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि प्रॉपर्टी कार्ड में मालिकों के नाम में कोई गलती है या कोई सुधार चाहते हैं तो संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास अपील दायर करें जो ऐसे ही विवादों के संबंध में फैसला करेंगे। यदि प्रॉपर्टी मालिक तहसीलदार के फैसले से असंतुष्ट रहने पर सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान है। इस बारे राजस्व विभाग द्वारा सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को गजट नोटिफिकेशन एक अप्रैल 2022 द्वारा प्रावधान किया गया है।
डीसी ने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से अब जमीनों की तहसील में कृषि भूमि के तहत रजिस्ट्री करवाई जा सकेगी। स्वामित्व स्कीम से संबंधित समस्त रिकॉर्ड तहसीलदार/नायब तहसीलदारों का भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि निजी संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा ग्राम सचिवों के माध्यम से वितरित करवाए जा चुके हैं। यदि किसी ग्रामवासी को उनकी संपत्ति का प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिला है तो वह संबंधित ग्राम सचिव या खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से संपर्क करें, यदि फिर भी शिकायत का समाधान नहीं होता तो जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से मिले। डीसी ने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि प्रॉपर्टी कार्ड में मालिकों के नाम में कोई गलती है या कोई सुधार चाहते हैं तो संबंधित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के पास अपील दायर करें जो ऐसे ही विवादों के संबंध में फैसला करेंगे। यदि प्रॉपर्टी मालिक तहसीलदार के फैसले से असंतुष्ट रहने पर सिविल कोर्ट जाने का प्रावधान है। इस बारे राजस्व विभाग द्वारा सभी संबंधित राजस्व अधिकारियों को गजट नोटिफिकेशन एक अप्रैल 2022 द्वारा प्रावधान किया गया है।
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