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हत्या करने के जुर्म में छह को उम्रकैद
Jind
Updated Thu, 07 Aug 2014 11:46 PM IST
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नरवाना शहर के रहबारी मोहल्ला में एक व्यक्ति के हत्या के जुर्म में अदालत ने छह लोगों को उम्रकैद और 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रहबारी मोहल्ला निवासी धर्मपाल ने 25 दिसंबर 2012 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मोहल्ले की ही जीता परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। जिसको लेकर जीता पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जिसमें धर्मपाल, उसके भाई छोटूराम को गंभीर चोटें आई थी।
दोनों घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने छोटूराम की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर को छोटूराम की मौत हो गई थी। शहर थाना नरवाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर जीत उर्फ जीता, प्रवीन, पृथ्वी, महाबीर, जिले सिंह तथा रतना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने वीरवार को हत्या के जुर्म में जीत उर्फ जीता, प्रवीन, पृथ्वी, महाबीर, जिले सिंह तथा रतना को आजीवन कारावास तथा 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
रहबारी मोहल्ला निवासी धर्मपाल ने 25 दिसंबर 2012 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मोहल्ले की ही जीता परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। जिसको लेकर जीता पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। जिसमें धर्मपाल, उसके भाई छोटूराम को गंभीर चोटें आई थी।
दोनों घायलों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में लाया गया था। जहां चिकित्सकों ने छोटूराम की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। जहां उपचार के दौरान 26 दिसंबर को छोटूराम की मौत हो गई थी। शहर थाना नरवाना पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर जीत उर्फ जीता, प्रवीन, पृथ्वी, महाबीर, जिले सिंह तथा रतना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने वीरवार को हत्या के जुर्म में जीत उर्फ जीता, प्रवीन, पृथ्वी, महाबीर, जिले सिंह तथा रतना को आजीवन कारावास तथा 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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