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तेजधार हथियारों से हत्या करने के दोषी को सुनाई उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा --मीट दुकान के पास पड़ा मिला था व्यक्ति क

Thu, 24 Jan 2019 12:52 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Jan 2019 12:52 AM IST
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तेजधार हथियारों से हत्या करने के दोषी को सुनाई उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा --मीट दुकान के पास पड़ा मिला था व्यक्ति क
धारदार हथियार से हत्या करने के दोषी को उम्रकैद,10 हजार का जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। सफीदों के वार्ड नंबर तीन में एक मीट की दुकान पर 18 जनवरी 2016 को एक युवक की तेजधार हथियार काटकर हत्या करने के आरोपी सफीदों के वार्ड नंबर तीन निवासी संजय उर्फ संजू को बुधवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 18 जनवरी 2016 को सफीदों के वार्ड नंबर तीन स्थित एक मीट की दुकान के पास सफीदों के वार्ड नंबर तीन निवासी बिजेंद्र का शव मिला था। उसकी तेजधार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस को शिकायत देकर बिजेंद्र के भाई रामभगत ने कहा था कि उसका भाई बिजेंद्र वार्ड नंबर तीन में स्थित रामभगत की मीट की दुकान पर काम करता था। उसके साथ सफीदों निवासी संजय उर्फ संजू भी काम करता था। अक्सर संजय दुकान के गल्ले से पैसे निकाल लेता था और उसके भाई बिजेंद्र का नाम ले देता। इस पर दुकानदार रामभगत उसके भाई के साथ मारपीट करता था। संजय भी उसके भाई के साथ मारपीट करता था। 18 जनवरी 2016 को उसके भाई बिजेंद्र का शव दुकान के बाहर पड़ा मिला। रामभगत की शिकायत पर पुलिस ने दुकानदार रामभगत व संजय उर्फ संजू के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। बुधवार को अदालत ने इस मामले में संजय उर्फ संजू को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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