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ऑउटसोर्सिंग नीति के पार्ट दो के तहत होगी परिचालकों की भर्ती

Tue, 30 Oct 2018 12:11 AM IST
Updated Tue, 30 Oct 2018 12:11 AM IST
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ऑउटसोर्सिंग नीति के पार्ट दो के तहत होगी परिचालकों की भर्ती
दस साल पुराने लाइसेंस वाले ही बन सकेंगे बस में परिचालक : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने हरियाणा रोडवेज में परिचालकों की तीन माह के लिए भर्ती शुरू कर दी है। यह परिचालक आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट दो के तहत भर्ती किए जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन जींद डिपो में परिचालक के पद के लिए 8297 फार्म प्राप्त हुए हैं। परिचालक के पद पर भर्ती होने के लिए दस साल पुराने लाइसेंस को मान्यता मिली है। यह जानकारी डीसी अमित खत्री ने दी।

डीसी ने कहा कि जिले में परिचालक पद के लिए आए आवेदनों में छंटनी के बाद 1900 फार्म ऐसे मिले हैं जिनका लाइसेंस दस साल पुराना है। उन्होंने कहा कि फार्मों की छंटनी के बाद सभी मापदंड पूरा करने वाले प्रार्थियों के नामों की सूची राज्य परिवहन जींद डिपो के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी। अगर किसी प्रार्थी को एतराज दर्ज कराना है तो वह 72 घंटे के अंतराल करवा सकता है। जिले में आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट- दो के तहत 37 परिचालकों की भर्ती की जानी है। चयनित परिचालकों को मांग के आधार पर दूसरे डिपो में भी भेजा जा सकता है। इसके लिए जीएम रोडवेज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।
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