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शिक्षिका का यौन शोषण करने के दोषी नर्सिंग कॉलेज संचालक को अदालत ने सुनाई दस वर्ष की कैद
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शिक्षिका का यौन शोषण करने के दोषी नर्सिंग कॉलेज संचालक को दस वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक को उसके यहां पढ़ाने वाली एक शिक्षिका का यौन शोषण करने का दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की कैद तथा 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 जुलाई 2016 को शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका ने जहर निगलकर जान देने की कोशिश की थी। शिक्षिका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। उसमें उसने नर्सिंग कॉलेज संचालक भिवानी जिले के गांव हंसा निवासी मनदीप पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे। शिक्षिका ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसकी वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। इससे तंग आकर ही वह आत्महत्या कर रही। शिक्षिका का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चला और उसकी जान बच गई। महिला थाना पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर मनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में नर्सिंग कॉलेज संचालक मनदीप को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अदालत ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज संचालक को उसके यहां पढ़ाने वाली एक शिक्षिका का यौन शोषण करने का दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की कैद तथा 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को आठ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 जुलाई 2016 को शहर के एक निजी नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका ने जहर निगलकर जान देने की कोशिश की थी। शिक्षिका ने सुसाइड नोट भी छोड़ा था। उसमें उसने नर्सिंग कॉलेज संचालक भिवानी जिले के गांव हंसा निवासी मनदीप पर शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने के आरोप लगाए थे। शिक्षिका ने अपनी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने उसकी वीडियो बना ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। इससे तंग आकर ही वह आत्महत्या कर रही। शिक्षिका का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चला और उसकी जान बच गई। महिला थाना पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर मनदीप के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में नर्सिंग कॉलेज संचालक मनदीप को दोषी करार देते हुए उसे दस साल की कैद व 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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