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Jind News: परिवार के मुखिया की मौत पर मिलने वाली राशि को तरसीं 750 महिलाएं
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जींद। राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत मृतक की पत्नी को मिलने वाली 20 हजार रुपये की राशि के लिए 750 महिलाएं दो साल से समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। उन्हें अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। कर्मचारियों द्वारा उन्हें बजट न आने का हवाला देकर वापस भेज दिया जाता है। इसको लेकर आवेदनकर्ता महिलाएं इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। इसे लेकर महिलाएं जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। विभाग ने वर्ष 2021 में 465 विधवा महिलाओं को लाभ देने के लिए 1.20 करोड़ जारी किए थे। इसके बाद विभाग ने उन पात्र महिलाओं के खातों में 20-20 हजार रुपये भेज दिए थे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 59 वर्ष तक की आयु के बीपीएल परिवार के व्यक्ति की मौत होने पर उसकी पत्नी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता लेने के लिए मृत्यु होने के एक वर्ष तक समाज कल्याण विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर फार्म कार्यालय में जमा करवाना होता है।
बॉक्स
ये शर्तें करनी होंगी पूरी
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन कर रहे परिवार में मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की फोटो कॉपी, मृतक और आवेदक के वोट कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो, स्वयं सत्यापित शपथ पत्र, बैंक खाते की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र और आवेदक के पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
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वर्ष 2021 में आया था 1.20 करोड़ का बजट
जिला समाज कल्याण विभाग में इस योजना के तहत वर्ष 2019 में 50 लाख रुपये का बजट आया था। हर साल दो किश्तों में बजट आता है। बजट की पहली राशि जून 2019 में 27 लाख के करीब आई थी। इसके बाद 16.80 लाख से 84 विधवाओं को 20-20 हजार के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गई थी। फिर नवंबर माह में 33 लाख का बजट आया था। जिसको विभाग ने वितरित कर दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2021 में 1.20 करोड़ रुपये जारी हुए थे, जिससे 465 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ दे दिया था।
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वर्जन
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत लगभग दो साल से अब तक बजट नहीं आया है। बजट जारी करने को लेकर मुख्यालय पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही बजट आता है उसके तुरंत बाद पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
-सरोज देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जींद
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ये शर्तें करनी होंगी पूरी
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन कर रहे परिवार में मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र की फोटो कॉपी, मृतक और आवेदक के वोट कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो, स्वयं सत्यापित शपथ पत्र, बैंक खाते की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र और आवेदक के पैन कार्ड की कॉपी लगानी होगी।
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वर्ष 2021 में आया था 1.20 करोड़ का बजट
जिला समाज कल्याण विभाग में इस योजना के तहत वर्ष 2019 में 50 लाख रुपये का बजट आया था। हर साल दो किश्तों में बजट आता है। बजट की पहली राशि जून 2019 में 27 लाख के करीब आई थी। इसके बाद 16.80 लाख से 84 विधवाओं को 20-20 हजार के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गई थी। फिर नवंबर माह में 33 लाख का बजट आया था। जिसको विभाग ने वितरित कर दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2021 में 1.20 करोड़ रुपये जारी हुए थे, जिससे 465 विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ दे दिया था।
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राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत लगभग दो साल से अब तक बजट नहीं आया है। बजट जारी करने को लेकर मुख्यालय पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही बजट आता है उसके तुरंत बाद पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
-सरोज देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जींद