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Jind News: 500 महिलाओं को नहीं मिला राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ

Thu, 21 Sep 2023 11:38 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद Updated Thu, 21 Sep 2023 11:38 AM IST
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500 women did not get the benefit of National Family Scheme
जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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जींद। घर में मुखिया की मौत होने पर राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत पत्नी को मिलने वाली 20 हजार की राशि के लिए 500 महिलाएं एक साल से समाज कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। उन्हें अब तक इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है। कर्मचारी उन्हें बजट न आने का हवाला देकर वापस भेज देते हैं। इसको लेकर आवेदनकर्ता महिलाएं इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हैं।
विभाग ने वर्ष 2021 में 465 महिलाओं को लाभ देने के लिए 1.20 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके बाद विभाग ने 465 महिलाओं के खातों में 20-20 हजार रुपये भेज दिए थे। अब विभाग को जैसे ही बजट जारी होगा तो उसके तुरंत बाद महिलाओं के खातों में राशि डाल दी जाएगी।
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समाज कल्याण विभाग की तरफ से राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत 18 से 59 वर्ष तक की आयु के बीपीएल परिवार के व्यक्ति की मौत होने पर उसकी पत्नी को 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता लेने के लिए मृत्यु होने के एक वर्ष तक समाज कल्याण विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर फाॅर्म कार्यालय में जमा करवाना होता है। इसके बाद यह राशि आवेदक के बैंक खाते में जारी की जाती है। इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग के पास पिछले एक साल से बजट नहीं आया है। इसको लेकर विभाग कार्यालय ने मुख्यालय को पत्र लिखकर आवेदकों को लाभ राशि देने के लिए बजट की मांग भी की हुई है।
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वर्ष 2019 में आया था 50 लाख का बजट

जिला समाज कल्याण विभाग में इस योजना के तहत वर्ष 2019 में 50 लाख रुपये का बजट आया था। हर साल दो किस्तों में बजट आता है। बजट की पहली राशि जून 2019 में 27 लाख के करीब आई थी। इसके बाद 16.80 लाख से 84 महिलाओं को 20-20 हजार के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गई थी। फिर नवंबर में 33 लाख का बजट आया था, जिसको विभाग ने वितरित कर दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2021 में 1.20 करोड़ रुपये जारी हुए थे, जिससे 465 महिलाओं को इस योजना का लाभ दे दिया था।

ये शर्तें करनी होंगी पूरी

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन कर रहे परिवार में मुख्य व्यक्ति की मृत्यु होने पर 20 हजार की राशि प्रदान की जाती है। पति की आयु 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन मृत्यु होने के एक वर्ष तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है। बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी, मृतक और आवेदक के वोटर कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो, स्वयं सत्यापित शपथ पत्र, बैंक खाते की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक की आयु का प्रमाण पत्र और आवेदक के पेनकार्ड की कॉपी लगानी होगी।


राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत एक साल से बजट नहीं आया है। इसके चलते आवेदकों को लाभ नहीं मिल पाया है। बजट जारी करने को लेकर मुख्यालय पत्र लिखा हुआ है। जैसे ही बजट जारी होता है महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपये डाल दिए जाएंगे।

- सरोज देवी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जींद।
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