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सोने की चेन छीनने के दोषी को पांच साल की सजा

Fri, 04 Oct 2019 11:57 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2019 11:57 PM IST
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5 years imprisonment for anatching a gold chain
गांव ललित खेड़ा में महिला के गले से सोने की चेन झपटने के आरोपी बिहार के बागलपुर जिले के गांव जलपीपुर के फारुख मोहम्मद को शुक्रवार को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर सूरत में दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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सदर थाना पुलिस को ललितखेड़ा निवासी जयबीर मलिक ने शिकायत दी थी कि 15 फरवरी 2018 को उसकी मां घर के बाहर बैठी थी। इसी दौरान एक युवक ने रास्ता पूछने के बहाने उसकी मां के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेन छीनने के आरोप में फारुख को गिरफ्तार किया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने चैन छीनने के आरोपी बिहार के बागलपुर जिले के जलपीपुर गांव निवासी फारूक को दोषी करार दिया। अदालत ने फारुख को पांच साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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