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Jind News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को 3-3 साल की सजा
Thu, 11 May 2023 01:28 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 11 May 2023 01:28 AM IST
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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मारपीट और छेड़छाड़ करने के तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना इलाके के गांव की एक महिला ने 22 मार्च 2019 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 20 मार्च को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही अजय, रजनीश तथा जोगेेंद्र घर में घुस आए। तीनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर भाग गए थे। सफीदों थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने अजय, रजनीश और जोगेंद्र को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल का कारावास तथा पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सफीदों थाना इलाके के गांव की एक महिला ने 22 मार्च 2019 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 20 मार्च को वह घर में अकेली थी। इसी दौरान गांव का ही अजय, रजनीश तथा जोगेेंद्र घर में घुस आए। तीनों आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब उसने विरोध किया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर भाग गए थे। सफीदों थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने अजय, रजनीश और जोगेंद्र को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल का कारावास तथा पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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