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Jind News: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
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जींद। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 21 अप्रैल 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 16 वर्षीय भतीजी घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में उकलाना मंडी निवासी संदीप का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर आरोपी को काबू कर लिया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने, यौन शोषण करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराएं जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने संदीप को दोषी मानते हुए अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 21 अप्रैल 2023 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि रात को उसकी 16 वर्षीय भतीजी घर से गायब हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में उकलाना मंडी निवासी संदीप का नाम सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर आरोपी को काबू कर लिया था। पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपहरण के अलावा बंधक बनाने, यौन शोषण करने, छह पाक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराएं जोड़ दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश डाॅ. चंद्रहास की अदालत ने संदीप को दोषी मानते हुए अपहरण और दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल का कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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