फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   20 years imprisonment for rapist

अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा

Thu, 05 Mar 2020 12:15 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2020 12:15 AM IST
विज्ञापन
20 years imprisonment for rapist
जींद। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने बुधवार को 20 साल की कैद और एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। 11 अगस्त 2018 को जुलाना थाना पुलिस को दी शिकायत में एक महिला ने बताया था कि वह घर से अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी। इसी दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर पर थी। पीछे से गांव मोहनगढ़ छापड़ा निवासी जयबीर ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया था। उस समय पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी जयबीर ने उनको जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। 12 दिसंबर को जब वह इस मामले की शिकायत एसएसपी कार्यालय में देने आई हुई थी तो इसी दौरान वहां पर जयबीर आया और उसके साथ मारपीट की। वहां पर मौजूद लोगों ने आरोपी को काबू कर लिया। बाद में पुलिस कर्मी आरोपी जयबीर का मेडिकल कराने के लिए दोपहर बाद नागरिक अस्पताल पहुंचे। जैसे ही यहां पर जयबीर का खून का सैंपल लेने की तैयारी की जा रही थी तो वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को कई दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जयबीर को 20 साल की कैद व एक लाख 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed