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चार वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना

Fri, 03 Sep 2021 12:08 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 03 Sep 2021 12:08 AM IST
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20 years imprisonment and fine of one lakh rupees for raping a minor four years ago
चार वर्ष पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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सदर नरवाना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गांव का ही रहने वाला युवक उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी राकेश को 1 जून 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की जांच एएसआई संतोष देवी ने की और राकेश के खिलाफ दुष्कर्म करने के तथ्य अदालत में पेश किए। वीरवार को एएसजे गुरविंद्र कौर ने राकेश को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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