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पेट्रोल पंप मुनीष को गोली मारकर चार लाख 20 हजार रुपये लूटने के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Tue, 18 Sep 2018 12:19 AM IST
Updated Tue, 18 Sep 2018 12:19 AM IST
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पेट्रोल पंप मुनीष को गोली मारकर चार लाख 20 हजार रुपये लूटने के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पेट्रोल पंप मुनीम को गोली मारकर लूटने वाले पांच को आजीवन कारावास
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अमर उजाला ब्यूरो
जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने नरवाना में पेट्रोल पंप के मुनीम को गोली मारकर चार लाख 20 हजार रुपये लूटने के जुर्म में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी को 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव बडनपुर निवासी तेलूराम ने 17 मई 2016 को शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था उसका नगर परिषद रोड पर पेट्रोल पंप है। इस पर गांव धमतान निवासी सतबीर मुनीम का कार्य करता है। सुबह मुनीम हिसार रोड पर स्थित पेट्रोल पंप से चार लाख 20 हजार रुपये की नकदी लेकर नगर परिषद रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में जमा कराने जा रहा था। रोड पर जाम ज्यादा होने की वजह से सतबीर ने अपनी बाइक को एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद जब वह पैदल बैंक की तरफ चला तो उसी समय पीछे से दो युवकों ने उस पर फायर कर दिया। पहली गोली सतबीर की जांघ में लगी लेकिन उसने रुपयों से भरा बैग नहीं छोड़ा। इसके बाद बदमाशों ने दूसरी गोली उसके सीने में दाग दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और बदमाश उसका बैग लेकर फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने तेलूराम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट, शस्त्र अधिनियम, जानेलवा हमला करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव पनिहारी निवासी कुलदीप, गांव अलेवा निवासी मोहन उर्फ काला, गांव सिंघवाल निवासी राजेश, पानीपत जिले के गांव सिवाहा निवासी प्रसन्न उर्फ लंबू, गांव सिंघवाल निवासी सुशील उर्फ काला का नाम सामने आया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पांचों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने पांचों को आजीवन कारावास तथा 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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