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किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की सजा

Thu, 13 Feb 2020 11:30 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 11:30 PM IST
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10 year sentence for abducting a teanager and raping her
10 year sentence for abducting a teanager and raping her
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल की कैद और 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 फरवरी 2018 को एक महिला ने गढ़ी थाना पुलिस में दी शिकायत में बताया था कि 23 फरवरी की रात को उसकी 17 वर्षीय बेटी लापता हो गई। आसपास तलाशने और रिश्तेदारियों में पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। महिला ने आरोप लगाया कि गांव धनौरी निवासी जयभगवान उसकी बेटी का अपहरण कर ले गया है। गढ़ी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर महिला की शिकायत पर जयभगवान के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की थी। पुलिस ने जांच में किशोरी को बरामद कर आरोपी जयभगवान को गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी ने आरोप लगाया था कि जयभगवान ने अपहरण के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने अपहरण के अलावा दुष्कर्म की धाराएं भी जोड़ दी थीं। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने जयभगवान को दस वर्ष का कारावास तथा 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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