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Jhajjar-Bahadurgarh News: एचपीसीएल से जुड़े ट्रक ऑपरेटर और चालक हड़ताल पर गए
Fri, 29 Dec 2023 10:04 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Fri, 29 Dec 2023 10:04 PM IST
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बहादुरगढ़। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के नए कानून का विरोध शुरू हो गया है। बहादुरगढ़ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम डिपो से पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई करने वाले ट्रक ऑपरेटर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि सड़क दुर्घटना के नए कानून से ट्रक ड्राइवरों को नुकसान हो रहा है।जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक वह हड़ताल पर ही रहेंगे। बहादुरगढ़ के गांव आसौदा स्थित एचपीसीएल प्लांट से लगभग प्रतिदिन 250 तेल के टैंकर निकलते हैं। यदि हड़ताल लंबी चलती है तो पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है।
चालकों का कहना है कि भारतीय दंड संहिता में सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 10 साल की सजा के साथ-साथ आरोपी ड्राइवर पर 10 लख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में सजा के नए कानून से ट्रक चालक बेहद नाराज हैं। ट्रक चालक विजय कुमार, सुरेंद्र शर्मा, सतपाल, दयानंद, किशोर कुमार, प्रहलाद सिंह का कहना है कि यदि सड़क हादसे के बाद वह मौके पर रुक गए तो जनता उनपर हमला करके जान ले लेगी। ड्राइवर की सुरक्षा का इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यहां के ट्रक चालकों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता, इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए।बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट से रोजाना प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों तक 250 से ज्यादा तेल टैंकर तेल पहुंचाने का काम करते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है
-फोटो 59 : आसौदा गांव में स्थित एचपीसीएल प्लांट के बाहर हड़ताल करते ट्रक चालक।
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चालकों का कहना है कि भारतीय दंड संहिता में सड़क दुर्घटना में घायल को छोड़कर भागने पर 10 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। 10 साल की सजा के साथ-साथ आरोपी ड्राइवर पर 10 लख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सड़क दुर्घटना में सजा के नए कानून से ट्रक चालक बेहद नाराज हैं। ट्रक चालक विजय कुमार, सुरेंद्र शर्मा, सतपाल, दयानंद, किशोर कुमार, प्रहलाद सिंह का कहना है कि यदि सड़क हादसे के बाद वह मौके पर रुक गए तो जनता उनपर हमला करके जान ले लेगी। ड्राइवर की सुरक्षा का इस कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यहां के ट्रक चालकों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता, इसलिए सरकार को ड्राइवर की सेफ्टी के लिए भी कानून बनाने चाहिए।बहादुरगढ़ के आसौदा गांव में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लांट से रोजाना प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों तक 250 से ज्यादा तेल टैंकर तेल पहुंचाने का काम करते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक वह हड़ताल जारी रखेंगे। ऐसे में प्रदेश भर में आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बाधित हो सकती है। जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है
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-फोटो 59 : आसौदा गांव में स्थित एचपीसीएल प्लांट के बाहर हड़ताल करते ट्रक चालक।