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Jhajjar-Bahadurgarh News: मां के साथ दुराचार के आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 02:25 AM IST
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The regular bail application of the man accused of sexually assaulting his mother has been rejected.
झज्जर। एडिशनल सेशन जज राजकुमार यादव की विशेष कोर्ट ने 84 साल की मां के साथ दुराचार करने के आरोपी बेटे की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत में चल रहे अभियोग के अनुसार बादली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला (अब मृत) ने 13 जुलाई 2024 को शिकायत दी थी।
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उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह 84 साल की हैं। 12 जुलाई 2024 को उनके बेटे ने जबरदस्ती उसके साथ दो बार दुराचार किया। बेटे ने जान-बुझकर चोट भी पहुंचाई थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी।
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बेटे ने धमकी दी थी कि अगर घटना किसी को बताई तो मार नहर में फेंक देगा। महिला ने सुबह इस बारे में अपने पड़ोसियों को बताया। रात में जब महिला ने शोर मचाया तो बेटे ने उनका मुंह बंद कर दिया और चोट भी पहुंचाई। सुबह उन्होंने दूसरे बेटे को बुलाया और घटना के बारे में बताया।
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शिकायतकर्ता की मृत्यु 12 दिसंबर 2025 को हो गई। इस मामले में अब आरोपी बेटे ने नियमित जमानत याचिका अदालत में लगाई। सुनवाई के दौरान पाया गया कि आरोपी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं।

अगर आवेदक-आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह भाग सकता है क्योंकि वह दुराचार जैसे जघन्य अपराध में शामिल है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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