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Jhajjar-Bahadurgarh News: डीटीपी ने बादली में बनाई जा रही दो अवैध कॉलोनी पर चलाया बुलडोजर
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संवाद न्यूज एजेंसी
बादली। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बादली गांव में दो अलग-अलग जगह बनाई जा रही अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने करीब 5 एकड़ में बनाई जा रही काॅलोनी में बुलडोजर से चाहरदीवारी और नींव को उखाड़ दिया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा।
डीटीपी टीम दोपहर को बाईपास स्थित एक अवैध काॅलोनी पर पहुंची और करीब साढ़े तीन एकड़ में बनाई जा रही काॅलोनी को पीले पंजे से तोड़ दिया। टीम ने साढ़े तीन एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी में 20 डीपीसी और 5 दीवार को धराशायी कर दिया। टीम दिल्ली के ईशापुर रोड पर पहुंची जहां करीब दो एकड़ में विभागीय कार्रवाई की गई।
टीम ने यहां 10 डीपीसी और 13 दीवारों को तोड़ दिया। एटीपी सतीश कुमार ने बताया कि विभाग के पास राजस्व संपदा गांव में दो अवैध कॉलोनियों के पनपने की शिकायत आई थी जिस पर विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किया था।
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इनको जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में निर्माण को तोड़ने का काम किया गया। जनता सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें।
फोटो 71: अवैध कालोनी को धराशायी करता बुलडोजर। स्रोत विभाग
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बादली। जिला नगर योजनाकार की टीम ने बादली गांव में दो अलग-अलग जगह बनाई जा रही अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्रवाई की। विभाग की टीम ने करीब 5 एकड़ में बनाई जा रही काॅलोनी में बुलडोजर से चाहरदीवारी और नींव को उखाड़ दिया। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा।
डीटीपी टीम दोपहर को बाईपास स्थित एक अवैध काॅलोनी पर पहुंची और करीब साढ़े तीन एकड़ में बनाई जा रही काॅलोनी को पीले पंजे से तोड़ दिया। टीम ने साढ़े तीन एकड़ में पनप रही अवैध काॅलोनी में 20 डीपीसी और 5 दीवार को धराशायी कर दिया। टीम दिल्ली के ईशापुर रोड पर पहुंची जहां करीब दो एकड़ में विभागीय कार्रवाई की गई।
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टीम ने यहां 10 डीपीसी और 13 दीवारों को तोड़ दिया। एटीपी सतीश कुमार ने बताया कि विभाग के पास राजस्व संपदा गांव में दो अवैध कॉलोनियों के पनपने की शिकायत आई थी जिस पर विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी किया था।
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इनको जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो अवैध कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में निर्माण को तोड़ने का काम किया गया। जनता सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाट न खरीदें।
फोटो 71: अवैध कालोनी को धराशायी करता बुलडोजर। स्रोत विभाग