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आरटीए चेंकिंग टीम की लोकेशन शेयर करते युवक काबू, केस दर्ज
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बहादुरगढ़। आरटीए चेकिंग टीम की व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से लोकेशन की जानकारी वाहन चालकों को देने के आरोप में सदर पुलिस स्टेशन बहादुरगढ़ में केस दर्ज किया गया है। सचिव आरटीए झज्जर-बहादुरगढ़ अशोक बंसल ने बताया कि एमवीओ पुलिस निरीक्षक नवीन मोर की चेकिंग टीम अपने कार्यालय से ओवरलोडिंग वाहनों की चेकिंग के लिए निकली थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति ने टीम का पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी लोकेशन व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से वाहन चालकों को देना शुरू कर दिया। व्हाट्स एप ग्रुप पर टीम की लोकशन लीक करने को लेकर विभाग की टीम पहले से ही सर्तक थी, क्योंकि पहले भी एक व्यक्ति ऐसे ही से निरीक्षण टीम की लोकेशन सांझा करते हुए पकड़ा गया था।
आरटीए सचिव ने बताया कि अजीन निवासी मुबारिकपुर डबास, भाग्य विहार नई दिल्ली ने आरटीए की टीम का पीछा करते हुए अपने मोबाइल फोन से वाहन चालकों को व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिया। टीम ने सजगता दिखाते हुए आरोपी को मोबाइल व मोटर साइकिल सहित काबू किया और उसके फोन को चेक किया। टीम का शक सही निकला और आरोपी द्वारा फोन से दो व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से आरटीए टीम की लोकेशन शेयर की जा रही थी। आरोपी ने बल प्रयोग करते हुए टीम से फोन छीनने का भी प्रयास किया। अशोक बसंल ने बताया कि आरटीए पुलिस निरीक्षक नवीन मोर की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अजीन निवासी मुबारिकपुर डबास भाग्य विहार नई दिल्ली के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353, 120 बी तथा 117 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा पुलिस ग्रुप एडमिन के बारे में भी जांच कर रही है।
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आरटीए सचिव ने बताया कि अजीन निवासी मुबारिकपुर डबास, भाग्य विहार नई दिल्ली ने आरटीए की टीम का पीछा करते हुए अपने मोबाइल फोन से वाहन चालकों को व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिया। टीम ने सजगता दिखाते हुए आरोपी को मोबाइल व मोटर साइकिल सहित काबू किया और उसके फोन को चेक किया। टीम का शक सही निकला और आरोपी द्वारा फोन से दो व्हाट्स एप ग्रुप के माध्यम से आरटीए टीम की लोकेशन शेयर की जा रही थी। आरोपी ने बल प्रयोग करते हुए टीम से फोन छीनने का भी प्रयास किया। अशोक बसंल ने बताया कि आरटीए पुलिस निरीक्षक नवीन मोर की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अजीन निवासी मुबारिकपुर डबास भाग्य विहार नई दिल्ली के खिलाफ आईपीसी की धारा 186, 353, 120 बी तथा 117 के तहत एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा पुलिस ग्रुप एडमिन के बारे में भी जांच कर रही है।
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