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प्रदूषण का स्तर लगातार खराब: हरियाणा के NCR जिलों में ग्रैप-1 लागू; तंदूर, कूड़ा जलाने और तोड़फोड़ पर लगी रोक

Thu, 16 Oct 2025 10:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Thu, 16 Oct 2025 10:43 AM IST
सार

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता गया तो जल्द ही ग्रैप-2 का सीजन आ जाएगा। प्रदूषण बीते चार दिनों से खराब स्थिति में है। ऐसे में अब आमजन को भी इसे कम रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

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Pollution pollutes the air, banning tandoors, burning garbage and vandalism in Haryana NCR District
दिल्ली-रोहतक रोड पर सुबह 7 बजे छाया स्मॉग। - फोटो : संवाद

विस्तार

प्रदूषण का स्तर लगातार खराब हो रहा है। हवा जहरीली हो रही है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की ओर से ग्रैप-1 (ग्रेडेड रिस्पाॅन्स एक्शन प्लान) लागू हो गया है। जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा पाबंदियां भी बढ़ती जाएंगी। ग्रैप-1 लागू होने के बाद तंदूर, कूड़ा जलाने और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से भी सख्ती बरती जा रही है।

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बुधवार की सुबह क्षेत्र मेें स्मॉग छाया रहा। इसके कारण दोपहिया वाहन चालकों को आंखों में जलन की अनुभूति हुई। सुबह 8 बजे एक्यूआई 229 दर्ज किया गया। यह शाम 4 बजे 238 पर पहुंच गया। प्रदूषण रोकने में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने आमजन से भी सहयोग की अपील की है।
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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ा हुआ है। यदि प्रदूषण इसी तरह बढ़ता गया तो जल्द ही ग्रैप-2 का सीजन आ जाएगा। प्रदूषण बीते चार दिनों से खराब स्थिति में है। ऐसे में अब आमजन को भी इसे कम रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। गाड़ियों के पीयूसी अप टू डेट रखें, रेड लाइट पर गाड़ी को बंद करें। हाइब्रिड गाड़ियां या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्राथमिकता दें जिन गाड़ियों की समय सीमा खत्म हो गई है उन्हें न चलाएं। खुली जगह में कूड़ा न डालें, कहीं प्रदूषण से जुड़ी गतिविधि देखें तो इसकी सूचना तुरंत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें।
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ग्रैप-1 के तहत ये रहेंगी पाबंदियां

  • निर्माण, तोड़फोड़ साइटों को धूल रोकने के सभी उपायों का पालन करना होगा।
  • तय डंप साइट से कूड़ा और मलबा समय-समय पर उठाएं, खुले में न डालें।
  • सड़कों पर पानी का छिड़काव हो और मशीनों से सफाई हो। गाड़ी से धुआं निकलने पर एक्शन हों।
  • मलबा, निर्माण सामग्री जहां भी रखी हो ढककर रखें। ट्रांसपोर्टेशन ढककर हो।
  • रेस्टोरेंट, होटल में कोयले, लकड़ी का इस्तेमाल तंदूर में न हो। इलेक्ट्रिक या गैस वाले तंदूर का इस्तेमाल करें।
  • सड़कों पर जाम न लगे, इसके लिए हैवी ट्रैफिक वाले कॉरिडोर पर पर्याप्त ट्रैफिक कर्मी लगाए जाएं।
  • लैंडफिल और डंप साइट्स पर आग रोकने के इंतजाम हो।

अधिकारी के अनुसार
आमजन से भी प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए सहयोग की अपील की गई है। साथ ही ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसे आमजन को पालन करना होगा। -शैलेंद्र अरोड़ा, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।

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