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कंटेनमेट जोन में चल रहा था विवाह समारोह, क्लब संचालक व आयोजक पर एफआईआर के आदेश

Thu, 29 Apr 2021 12:58 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 29 Apr 2021 12:58 AM IST
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Order of FIR on marriage ceremony, club operator and organizer was going on in the container zone
बहादुरगढ़। शहर में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार तक जिले के कुल 1193 संक्रमितों में से 60 फीसदी से अधिक लोग बहादुरगढ़ में हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा केस शहर की छह कॉलोनियों में हैं। इसलिए जिलाधीश ने इन सभी छह कॉलोनियों को मै
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मैक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस पर जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल के साथ कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान ओमैक्स सिटी के क्लब हैवेन में विवाह समारोह का आयोजन होते मिला तो सेक्टर-6 में प्रॉपर्टी डीलरों के कार्यालय खुले मिले। डीएम ने उनके आदेशों का उल्लंघन करने पर पुलिस को सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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जिलाधीश जितेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने बुधवार को बहादुरगढ़ क्षेत्र में बनाए गए सभी छह मैक्रो कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधीश के दौरे के दौरान शहर के सेक्टर-6 में कुछ दुकानें खुली मिली, जबकि ओमैक्स सिटी के क्लब हैवेन में बिना अनुमति के शादी समारोह आयोजित किया गया था। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक को सेक्टर-6 में खुली मिली दुकानों के संचालकों और ओमैक्स सिटी क्लब हैवेन के संचालक व शादी समारोह के आयोजक के खिलाफ धारा 144 की अवहेलना का केस दर्ज करने को कहा। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जनहित में बनाए गए हैं। सभी नागरिक कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालन करें, अपने आपको व अपने प्रियजनों को इस वैश्विक महामारी से सुरक्षित रखें। जिलाधीश ने शहर के प्राइवेट अस्पताल का भी दौरा किया और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया।
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ज्यादा केस मिले, इसलिए बनाए कंटेनमेंट जोन
जिलाधीश ने कहा कि बहादुरगढ़ के कुछ क्षेत्रों में संक्रमित लोगों की संख्या अधिक होने के कारण गांव नूना माजरा, रिहायशी सेक्टर-2, 6 व 9, ओमैक्स सिटी और दयानंद नगर मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन में कोविड प्रोटोकॉल के तहत संक्रमण की चेन को तोडने के सभी उपाय करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इन क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक उत्सव सहित अन्य किसी प्रकार से नागरिकों के एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। शादी समारोह के आयोजन की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। शादी समारोह के लिए ओपन क्षेत्र में 50 नागरिकों तक एकत्रित होने की पूर्व अनुमति एसडीएम से लेनी होगी। दाह संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होने की छूट है। कंटेनमेंट जोन में सभी शॉपिंग परिसर, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार, खेल परिसर, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। आवश्यक सामान, खाद्य सामग्री, चिकित्सा संस्थान व दवाईयों की दुकानें आदि खुली रहेंगी।
ऑक्सीजन आपूर्ति की निरंतर निगरानी
जिलाधीश ने कहा कि जिले के 17 अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सरकार की ओर से ऑक्सीजन आपूर्ति की मात्रा निर्धारित की गई है। जरूरत के हिसाब से बढ़ोतरी की जा रही है। जिले में फिलहाल साढ़े पांच मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। बहादुरगढ़ के एसडीएम हितेंद्र कुमार की अगुवाई में अधिकारियों की टीम निरंतर ऑक्सीजन वितरण की निगरानी कार्य कर रही है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। अस्पतालों में स्थिति का सही आकलन करने के लिए अधिकारियों द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। जिलाधीश ने कहा कि ऑक्सीजन व दूसरी जीवन रक्षक दवाईयों की आपूर्ति में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। जिलावासी घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें।

कंटेनमेट जोन में पुलिस गश्त, आरोपियों को सख्ती से निपटा जाएगा
पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने कहा कि सभी छह कंटेनमेंट जोन में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कंटेनमेंट जोन में नाके लगाए गए हैं। नाकों पर तैनात पुलिस बल के अतिरिक्ति संबधित एसएचओ व डीएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा गश्त की जा रही है। जो भी व्यक्ति धारा 144 की अवहेलना करेगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम हितेंद्र कुमार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अतर सिंह सहित अन्य संबधित अधिकारी मौजूद रहे।
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