{"_id":"68a78818f948dfea8c050b9d","slug":"now-two-wheelers-light-and-jugaadu-vehicles-will-not-run-on-national-highway-bahadurgarh-news-c-195-1-nnl1001-125234-2025-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhajjar-Bahadurgarh News: अब नेशनल हाईवे पर नहीं दौडे़ंगे दोपहिया, हलके और जुगाड़ू वाहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhajjar-Bahadurgarh News: अब नेशनल हाईवे पर नहीं दौडे़ंगे दोपहिया, हलके और जुगाड़ू वाहन
Fri, 22 Aug 2025 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
Updated Fri, 22 Aug 2025 02:26 AM IST
विज्ञापन
21jjrp14- केएमपी जहां अब दुपहिया, हल्के और जुगाडू़ वाहन नहीं चल सकेंगे। संवाद
झज्जर। राष्ट्रीय राजमार्ग कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) पर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पलवल से कुंडली टोल और जम्मू-कटरा नेशनल हाईवे पर कुछ धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार लगाया गया है। यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल या स्कूटर), थ्री-व्हीलर (ई-रिक्शा, ई-कार्ट), गैर-मोटर चालित वाहन (जैसे साइकिल, ठेले) कृषि ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, जुगाड़ वाहन, चौपहिया साइकिल पर रोक रहेगी।
इन सभी वाहनों को मुख्य मार्ग के बजाय सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। अगर कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति रहती है अधिक
पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। बताया कि केएमपी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा काफी अधिक होती है जबकि प्रतिबंधित वाहनों की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। गति में यह बड़ा अंतर दुर्घटनाओं के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इससे हर समय किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।
झज्जर यातायात पुलिस ने इन वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्ग पर वाहन चलाने के बजाय सर्विस लेन का उपयोग करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेजी में न चलाने और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने का आग्रह किया गया है। यह कदम झज्जर के व्यस्त राजमार्गों पर यातायात को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
विज्ञापन
पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री सिंह ने बताया कि यह प्रतिबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के अनुसार लगाया गया है। यातायात पुलिस ने दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल या स्कूटर), थ्री-व्हीलर (ई-रिक्शा, ई-कार्ट), गैर-मोटर चालित वाहन (जैसे साइकिल, ठेले) कृषि ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन, जुगाड़ वाहन, चौपहिया साइकिल पर रोक रहेगी।
विज्ञापन
इन सभी वाहनों को मुख्य मार्ग के बजाय सर्विस लेन का उपयोग करना होगा। अगर कोई वाहन चालक इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
नेशनल हाईवे पर वाहनों की गति रहती है अधिक
पुलिस आयुक्त डॉ. राजश्री सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाए गए हैं। बताया कि केएमपी और जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की गति सीमा काफी अधिक होती है जबकि प्रतिबंधित वाहनों की गति तुलनात्मक रूप से कम होती है। गति में यह बड़ा अंतर दुर्घटनाओं के खतरे को काफी बढ़ा देता है। इससे हर समय किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है।
झज्जर यातायात पुलिस ने इन वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य मार्ग पर वाहन चलाने के बजाय सर्विस लेन का उपयोग करें। साथ ही सभी वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन को निर्धारित गति सीमा से अधिक तेजी में न चलाने और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाने का आग्रह किया गया है। यह कदम झज्जर के व्यस्त राजमार्गों पर यातायात को सुचारू बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

21jjrp14- केएमपी जहां अब दुपहिया, हल्के और जुगाडू़ वाहन नहीं चल सकेंगे। संवाद