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Jhajjar-Bahadurgarh News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले प्रॉपर्टी डीलर को उम्र कैद

Mon, 06 Mar 2023 12:50 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Mon, 06 Mar 2023 12:50 AM IST
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Life imprisonment to a property dealer who raped a minor

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झज्जर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद व एक लाख 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह नेहरा उर्फ मोनू को पॉक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जान से मारी की धमकी धारा 506 के तहत एक साल की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार रोहतक के निंदा गांव हाल निवासी शिव नगर हिसार का झज्जर जिले के एक गांव में प्रॉपटी डीलर का कार्यालय था। वहीं दिल्ली की रहने वाली करीब 15 वर्षीय नाबालिग का परिवार भी झज्जर जिले के एक गांव में किराए पर रहता था। अजय का उनके घर पर पानी लेने के लिए आना-जाना रहता था। कई बार तो पानी के लिए आवाज लगाने पर नाबालिग ही पानी देने लिए आ जाती थी। वर्ष 2019 में उसने नाबालिग को पानी देने के लिए बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद से वह निरंतर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पुलिस को दी जानकारी के मुताबिक अजय ने उसके साथ 22 मई 2020 को दुष्कर्म किया था।
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जब नाबालिग को पेट में दर्द हुआ तो उसके माता पिता उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। जब महिला चिकित्सक ने जांच की तो वह गर्भवती मिली। उसके परिजनों ने जब उससे पूछा तो पीड़िता ने माता-पिता को आपबीती बताई। उसके बाद उसके परिजन उसे पुलिस के पास लेकर पहुंचे और मामले की शिकायत दी। पुलिस ने अजय के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। वह पीड़िता की बड़ी बहन से शादी के लिए घर वालों पर दबाव बनाने लगा और धमकी भी दी। जिसके कारण उनका पूरा परिवार किराए का घर छोड़कर दिल्ली चला गया, लेकिन उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वह उनके पीछे दिल्ली के घर भी पहुंच गया था। इस दौरान पुलिस को शिकायत दी तो उसने माफी मांग ली थी।
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