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जिले में 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात, तीन संस्थानों की रही छुट्टी
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राममंदिर को लेकर शनिवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिले में शांति व्यवस्था बहाल रहे, इसके लिए कार्यकारी डीसी की ओर से 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। हालांकि शहर में शांति व्यवस्था बिगड़ने जैसे कोई हालात नहीं बने लेकिन पुलिस के द्वारा एहतियात बरतते हुए कदम रखे जा रहे हैं। शहर व आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन की ओर से उन तीन शिक्षण संस्थानों की छुट्टी पहले ही करवा दी गई, जहां पर मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा है। वहीं खुफिया विभाग के कर्मचारी भी पूरे दिन सामाजिक संगठनों के नेताओं के संपर्क में रहे।
जिले में लगाई धारा 144
जिले भर में धारा 144 लगाकर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन व जुलूस पर रोक लगा दी गई है। जिलाधीश जगनिवास ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में निर्णय दिए जाने के चलते जिला झज्जर में अमन, चैन व शांति बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छूरा, तलवार, साइकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राहगीरी कार्यक्रम स्थगित
रविवार 10 नवंबर को आंबेडकर चौक पर होने वाले राहगीरी कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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सुरक्षा की दृष्टि से जिले में धारा-144 लगा दी गई है। वहीं 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। जिले में स्थिति सामान्य है, सभी पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
-जगनिवास, कार्यकारी डीसी, झज्जर।
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जिले में लगाई धारा 144
जिले भर में धारा 144 लगाकर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन व जुलूस पर रोक लगा दी गई है। जिलाधीश जगनिवास ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में निर्णय दिए जाने के चलते जिला झज्जर में अमन, चैन व शांति बनाए रखने के लिए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में सार्वजनिक स्थलों पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति तेजधार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, छूरा, तलवार, साइकिल चैन, बरछी, फरसा, जेली, गंडासी, लाठी, बंदूक या पिस्तौल के साथ नहीं घूम सकता। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राहगीरी कार्यक्रम स्थगित
रविवार 10 नवंबर को आंबेडकर चौक पर होने वाले राहगीरी कार्यक्रम को जिला प्रशासन की ओर से स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।
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सुरक्षा की दृष्टि से जिले में धारा-144 लगा दी गई है। वहीं 14 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए गए हैं। जिले में स्थिति सामान्य है, सभी पक्ष कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
-जगनिवास, कार्यकारी डीसी, झज्जर।