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31 अगस्त तक कराएं वन टाइम रजिस्ट्रेशन
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हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है। युवाओं को चाहिए कि वे अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें, सरकार की ओर से ग्रुप सी व डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपये व आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना सरकार की ओर युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार-बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है।
उन्होंने कहा इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग भर्तियों के लिए किए आवेदनों की बार-बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को यूनीक आईडी नंबर मिलेगा जो तीन साल तक मान्य रहेगा।
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उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने बताया कि योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपये व आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात इसकी वैधता तीन साल तक मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन योजना सरकार की ओर युवाओं को रोजगार देने के साथ ही जटिल भर्ती प्रक्रिया व बार-बार भर्तियों के लिए फीस देने पर आर्थिक रूप से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआत की गई है।
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उन्होंने कहा इस योजना की शुरुआत ने कर्मचारी चयन आयोग को भी काफी राहत देने का कार्य किया है। अब आयोग को एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग भर्तियों के लिए किए आवेदनों की बार-बार जांच पड़ताल नहीं करनी होगी। पोर्टल से खुद को रजिस्टर्ड करने के लिए परिवार पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवार को यूनीक आईडी नंबर मिलेगा जो तीन साल तक मान्य रहेगा।
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