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राइट टू सर्विस एक्ट के अनुसार मिलें नागरिकों को सेवाएं : डीसी

Sat, 14 Aug 2021 11:47 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 14 Aug 2021 11:47 PM IST
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jhajjar bahadurgarh news,Citizens should get services as per Right to Service Act: DC
जिलास्तर व उपमंडल स्तर पर आमजन के कार्यों के जुड़े विभाग सेवा का अधिकार अधिनियम की पूरी संजीदगी के साथ पालन करें। यह संबधित विभागीय अधिकारियों का दायित्व है कि उनके विभाग में सेवा के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा राइट टू सर्विस एक्ट की मूल भावना के अनुरूप हो। डीसी श्याम लाल पूनिया ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट का पालन प्रत्येक विभाग को करना होगा।
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डीसी ने कहा कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार पूरा करें। जिस कार्य के लिए जो समय सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट में सुनिश्चित किया है, उससे अधिक वक्त किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए और निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को राहत पहुंचाई जाए। सरल केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विभागों की पांच सौ से अधिक सेवाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं, ऐसे में पूरी पारदर्शिता के साथ तय सीमा में कार्य पूर्ण करने में प्रशासनिक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
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डीसी ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की आरसी, परमिट, लाइसेंस नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनाने जैसी अनेक सेवाएं सरकार की ओर से ऑनलाइन आवेदन पर पूरी की जा रही हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के अनुरूप परिवहन, समाज कल्याण, बिजली वितरण निगम, महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण, पुलिस, शहरी निकाय सहित अन्य विभाग भी जनसेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभा रहे हैं।
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