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Jhajjar: किशोर के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया पचास हजार का जुर्माना
Tue, 24 Jan 2023 09:49 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 24 Jan 2023 09:49 PM IST
सार
करीब चार साल चली लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज की अदालत ने फैसला सुनाया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के झज्जर के बादली क्षेत्र के एक गांव निवासी 15 वर्षीय बच्चे के साथ कुकर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और पीड़ित बच्चे को उचित मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।
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एडवोकेट भूपेंद्र दलाल ने बताया कि 28 अक्टूबर 2019 को बादली क्षेत्र के एक गांव निवासी करीब 15 वर्षीय बच्चा अपने दादा की समाधि पर दीपावली के दिन दीया जलाकर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे खेड़ी जट निवासी सुमित उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ कुकर्म किया।
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बच्चे ने अपने परिजनों को आपबीती बताई तो सुमित के खिलाफ बादली थाने में मामला दर्ज कराया। बादली पुलिस ने आरोपी के लिखाफ धारा 506 व 341 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। करीब 4 साल चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया और दोषी को बीस साल की सजा सुनाई।
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