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पिता के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Fri, 10 May 2019 02:16 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2019 02:16 AM IST
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पिता के हत्यारे को उम्रकैद की सजा
बहादुरगढ़। नशे की लत के चलते पिता की हत्या करने वाले गांव गुभाना निवासी युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया। 16 मार्च 2018 को गुभाना निवासी नरेश की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप उसी के बेटे संजय उर्फ संजू पर था। दरअसल, नरेश और संजय दोनों नशे के आदि थे। इनकी आदतों के कारण नरेश की पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई थी। घर पर पिता-पुत्र ही रहते थे। अक्सर खर्चा पानी को लेकर इनके बीच झगड़े होते थे। 16 मार्च को भी झगड़ा हुआ और संजय उर्फ संजू ने अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फरार हो गया। नरेश के भांजे अनिल की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज हुआ। गत 31 मार्च 2018 को को संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई को अदालत में केस शुरू हो गया। तब से लेकर अब तक यह केस में कोर्ट चल रहा था। वीरवार को सेशन जज कमलकांत ने मामले में फैसला सुना दिया। उम्रकैद के साथ-साथ संजय उर्फ संजू पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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