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स्कूल वाहनों के सीसीटीवी की 15 दिन में बस और स्कूल में 3 माह तक की रिकॉर्डिंग अनिवार्य

Sat, 21 Nov 2015 02:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर
ब्यूरो/अमर उजाला झज्जर Updated Sat, 21 Nov 2015 02:17 AM IST
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जिले के सभी निजी स्कूल वाहनों में सीसीटीवी की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ स्कूल वाहन में 15 दिन और स्कूल कंट्रोल रूम में तीन माह तक की रिकॉर्डिंग का बैकअप होना चाहिए।
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 उक्त नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। यह निर्देश उपायुक्त अनीता यादव ने दिए।

उपायुक्त ने कहा कि स्कूल वाहन में विद्यार्थियों के साथ किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी के लिए परिवहन विभाग के निर्देशानुसार कैमरे लगाने अनिवार्य किए गए हैं।
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झज्जर जिले के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कौशिक ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत जिले के सभी स्कूल वाहनों में क्लोज सर्किट कैमरे के साथ ही डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, मोनिटर, केबल आदि के साथ 15 दिन की रिकॉर्डिंग डीवीआर में होनी जरूरी रहेगी तथा स्कूल परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में सभी स्कूल वाहनों की रिकॉर्डिंग का तीन माह तक बैकअप रखना जरूरी है।
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कौशिक ने बताया कि स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में निजी स्कूलों की प्रबंधन समिति के सदस्यों को पहले भी कहा जा चुका है। जिस भी स्कूल बस में कैमरे लगा नहीं मिला तो उसका चालान किया जाएगा। बार-बार उल्लंघन होने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है। सभी बसों में सामने व पीछे कैमरा लगाना अनिवार्य है। अभिभावकों की चिंता व स्कूल बसों में घटित विभिन्न घटनाओं को देखते हुए स्कूल बस में कैमरा लगाना एक अनिवार्य है।
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