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बाल विवाह बच्चों से उनका बचपन व अधिकार छीन लेता : भूप सिंह

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Dec 2025 02:38 AM IST
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Child marriage robs children of their childhood and their rights: Bhup Singh
15jjrp03- एमडीडी ऑफ इंडिया की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शपथ लेती महिलाएं। स्रोत-संस्था
झज्जर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा एमडीडी आफ इंडिया संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 100 दिवसीय अभियान बनाएगा बाल विवाह मुक्त भारत के तहत छुछकवास, तलाव और कुलाना गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
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स्वास्थ्य विभाग से बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता भूप सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह अवैध और दंडनीय अपराध है। इस कानून के अंतर्गत हर उस व्यक्ति को सजा का प्रावधान है, जो भी ऐसे बाल विवाह में किसी भी रूप में शामिल हो।
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पैरा लीगल वालेंटियर कर्मजीत ने कहा कि अगर उन्हें पता चलता है कि उनके समुदाय में कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर या संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के जारी नंबर पर करें। सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता पूनम, जिला समन्वयक मनोज कुमार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरस्वती ने कहा कि सभी मिलकर बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए सहयोग करें।
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