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उपायुक्त ने धारा-144 की लागू, धरना-प्रदर्शन पर रहेगी रोक

Sun, 04 Nov 2018 01:03 AM IST
Updated Sun, 04 Nov 2018 01:03 AM IST
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उपायुक्त ने धारा-144 की लागू, धरना-प्रदर्शन पर रहेगी रोक
चरखी दादरी। जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जिला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के 500 मीटर के दायरे में प्रदर्शन आदि करने, हथियार लेकर घूमने और पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रविवार चार नवंबर के दौरे के दृष्टिगत जिलाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके तहत लघु सचिवालय, बस स्टैंड, वर्कशॉप, बिजली कार्यालय, जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय, जनता कालेज स्टेडियम और नई अनाज मंडी के 500 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन आदि करने और धरना देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिलाधीश ने इन स्थानों के 500 मीटर दायरे में आग्रेय अस्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू, लोहे के पाइप सहित अन्य नुकसान पहुंचाने वाले हथियार सहित जाने और पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना पर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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