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नियम 134ए : 2207 में से 1483 बच्चों को स्कूल अलॉट

Thu, 02 May 2019 01:22 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 02 May 2019 01:22 AM IST
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नियम 134ए : 2207 में से 1483 बच्चों को स्कूल अलॉट
बहादुरगढ़। शिक्षा नियमावली 134ए के तहत स्कूल अलाटमेंट का इंतजार अब खत्म हो गया। 134ए की परीक्षा में पास हुए बच्चों में लगभग 70 प्रतिशत को स्कूल अलॉट हुए हैं। 30 अप्रैल की रात से ही उन बच्चों के अभिभावकों के पास फोन पर मैसेज आने लगे थे। यह मैसेज उन अभिभावकों को आ रहे थे, जिनके बच्चों के स्कूल अलॉट कर दिए गए थे। इस बार 134ए की परीक्षा में 2207 बच्चे पास हुए, लेकिन सीटों की संख्या के आधार पर मेरिट को देखते हुए 1483 बच्चों को ही स्कूल अलॉट किए गए हैं। बता दें कि कुछ अभिभावकों ने यह शिकायत भी की है कि 134ए परीक्षा पास करने के बाद जिन्हें स्कूल अलॉट किया गया है। उनमें से कुछ स्कूल संचालक एडमिशन देने में आनाकानी भी कर रहे हैं कुछ तो सीट फुल होने का हवाला देकर एडमिशन न देने की बात भी कह रहे हैं। वहीं इस बार शिक्षा विभाग की ओर से अभिभावकों को स्कूल अलाटमेंट का सर्टिफिकेट देने की बजाय स्कूलों को ही पूरी लिस्ट ऑनलाइन भेज दी गई है। इससे स्कूलों को भी आसानी होगी और अभिभावकों को भी। स्कूलों को लिस्ट से तुरंत पता लग जाएगा कि उनके यहां पर कितने बच्चों को दाखिल के लिए अलाटमेंट की गई है।
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अब नहीं बदला जाएगा स्कूल
जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हुए हैं, उनके फोन पर तो मैसेज मंगलवार की रात से ही आने शुरू हो गए थे। ऐसे में बाकी बच्चों के अभिभावक बुधवार की सुबह ही खंड शिक्षा कार्यालय में पहुंचे। उन्होंने वजह जानी तो विभागीय अधिकारियों ने समझाया कि बच्चे परीक्षा में पास तो 55 फीसद अंक लेकर हो गए मगर उसके बाद स्कूलों के चयन और उनमें उपलब्ध सीटों के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की गई। अब उसी के आधार पर स्कूल अलॉट किए गए हैं। दूसरी ओर जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हो गए उनमें से भी कुछ पशोपेश में हैं। कुछ तो अब स्कूल बदलवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं तो कुछ का तर्क है कि जो स्कूल उन्हें अलॉट हुआ है, उसकी बस उनके घर तक नहीं पहुंचती। इस पर अधिकारियों ने बताया कि स्कूल तो अब नहीं बदला जाएगा। जहां तक बस न चलने का सवाल है तो यह विभाग का विषय नहीं है। इस बारे में तो स्कूल का चयन करते वक्त खुद ही ध्यान रखना था।
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बच्चों को 10 मई तक लेना होगा दाखिला
जिन बच्चों को स्कूल अलॉट हो गया है, उन्हें अब 10 मई तक दाखिला लेना होगा। यदि इस तिथि तक दाखिला नहीं लिया जाता है तो खाली सीटें मानकर दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऐसे में हो सकता है कि जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हो पाया, उन्हें 10 मई के बाद सीट खाली रहने पर इस नियम के तहत दाखिला मिल जाए।
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