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तंबाकू नियंत्रण एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करें विभाग : उपायुक्त

Thu, 21 Mar 2019 01:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2019 01:39 AM IST
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तंबाकू नियंत्रण एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करें विभाग : उपायुक्त
अमर उजाला ब्यूरो
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झज्जर। जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त संजय जून ने कहा कि संबंधित विभाग तंबाकू नियंत्रण एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करें। सरकारी भवनों व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन निषेध है। इसलिए सरकारी भवनों व इमारतों में धूम्रपान की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारी अपने -अपने एरिया में नोडल ऑफिसर नियुक्त करते हुए निगरानी तंत्र विकसित करें। बैठक में नगराधीश अश्विनी कुमार, सीएमओ डॉ. रणदीप पूनिया, डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रणबीर सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. रणदीप पूनिया ने धूम्रपान की रोकथाम के लिए बनाए गए कोटपा एक्ट 2003 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री अवैध है। उन्होंने कोटपा एक्ट में विभिन्न विभागीय अधिकारियों को धूम्रपान की रोकथाम के लिए दी गई जिम्मेवारियों की विस्तार से जानकारी दी। उपायुक्त संजय जून ने कहा कि कोटपा एक्ट में धूम्रपान की रोकथाम के लिए तंबाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापन, बिक्री व उपयोग को लेकर सभी स्तर पर कानूनी प्रावधान किए गए हैं। संबधित विभागों की जिम्मेवारी बनती है कि धूम्रपान निषेध एक्ट को इसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करें। डीसी ने विभागीय अधिकारियों को धूम्रपान निषेध के साइन बोर्ड भी डिस्पले करने के निर्देश दिए ताकि आमजन को यह ज्ञात हो कि इस एरिया में धूम्रपान निषेध है।
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