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हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक, हिंसा पीड़ितों को बड़ी राहत

Fri, 04 Mar 2016 11:44 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 04 Mar 2016 11:44 AM IST
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मनोहर लाल खट्टर - फोटो : अमर उजाला
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव से प्रभावित लोगों को वाणिज्यिक एवं निजी संपत्ति के नुकसान को देखते हुए एक और राहत दी है। सरकार ने वीरवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में हिंसा प्रभावित लोगों का एक साल का हाउस टैक्स और पानी का बिल माफ करने का निर्णय लिया है। इससे पहले चार माह के बिजली बिल और व्यापारियों को वैट में राहत देने की घोषण की जा चुकी है।
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शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में पीड़ित लोगों के चार महीने के बिजली बिल माफ किए गए थे और वैट में भी छूट दी गई है। अब सरकार ने प्रभावित लोगों के एक साल के गृहकर और पानी के बिल भी माफ करने का फैसला किया है।
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शर्मा ने कहा कि जाटों को आरक्षण देने के संबंध में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस पर विचार कर रही है। शर्मा ने कहा कि जिन निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और बर्बादी हुई है, सरकार उनके आंसू पोंछने का काम कर रही है। उजड़े हुए लोगों को बसाने का प्रयास किया जा रहा है।
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पांच मार्च तक दावे लेंगे, 20 तक मिलेगा मुआवजा
राज्य सरकार ने लोगों की संपत्ति के नुकसान के संबंध में दावे मिलने और मुआवजा वितरण संबंधी समय सीमा निर्धारित कर दी है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दावा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 मार्च होगी।


उन्होंने बताया कि 4 और 5 मार्च को अवकाश है, इसलिए सभी संबंधित विभागों को दोनों दिन दावे प्राप्त करने के लिए प्रबंध करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दावों की प्राप्ति के चार दिनों के भीतर अंतरिम मुआवजे की अदायगी हो जाए। उन्होंने बताया कि शेष मुआवजा राशि की अदायगी दावे प्राप्ति के 15 दिन के भीतर हो जाएगी।

यहां दे संपत्ति के नुकसान की जानकारी- 1800-1373-825
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