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Hisar News: नशा तस्करी के मामले में युवक दोषी करार, सजा 25 अगस्त को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 12:50 AM IST
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Youth convicted in drug trafficking case, sentencing on August 25.
हिसार। अदालत ने शुक्रवार को सात साल पुराने नशा तस्करी के मामले में लोहारी राघो निवासी जय सिंह को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. दयानंद भारद्वाज की अदालत 25 अगस्त को दोषी को सजा सुनाएगी। सदर थाना पुलिस ने वर्ष 2018 में नाकाबंदी करके रायपुर रोड स्थित टी प्वाइंट पर एक कैंटर से 30 कट्टों से 9 क्विंटल गांजा बरामद किया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि गांव रायपुर से हिसार की तरफ एक कैंटर में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने रायपुर रोड के टी प्वांइट पर नाकाबंदी की। इस दौरान जब कैंटर को रोकने का इशारा दिया गया तो चालक कैंटर को पीछे ले जाने लगा। इस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कैंटर को रुकवाया। पुलिस ने कैंटर चालक हांसी निवासी जगदीश राजेंद्र उर्फ नाडू, लोहारी राघो निवासी जय सिंह, हांसी की लाल सड़क निवासी हरीश उर्फ पव्वा, मोठ रागडान राजबीर, लोहारी राघो सोहन लाल उर्फ जोरा, डाटा निवासी राजबीर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सिसाय निवासी बलजीत मौके से भाग निकला था। कैंटर की तलाशी लेने पर पुलिस ने 30 कट्टों में से 9 क्विंटल गांजा बरामद किया। शुक्रवार को अदालत ने जय सिंह को दोषी करार दिया है।
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