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चाची की हत्या मामले में युवक दोषी करार, 27 को सुनाई जाएगी सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 Aug 2021 01:56 AM IST
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Youth accused of aunt's murder convicted, sentenced to 27
हिसार। एडीजे रेनू राणा की अदालत ने सोमवार को कोहली गांव निवासी संदीप को उसकी चाची की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। सजा के लिए 27 अगस्त निर्धारित की गई है।
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आदमपुर थाना पुलिस ने 15 जुलाई 2019 को कोहली गांव निवासी विनोद कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया था। शिकायत में विनोद ने बताया था कि 15 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे उसकी माता जैरो देवी व मौसी कमला गली में खड़ी थीं। सुबह करीब साढ़े 9 बजे उसके ताऊ राजेंद्र का बेटा संदीप वहां शराब के नशे में धुत्त होकर पहुंचा। आते ही उसकी माता व मौसी से गालीगलौज करने लगा। विनोद का आरोप था कि उसने बीचबचाव का प्रयास किया तो आरोपी संदीप ने उसकी माता व मौसी पर संबल से वार किया। सिर पर चोट लगने के कारण उसकी माता जैरो देवी ने दम तोड़ दिया था। विनोद का आरोप था कि संदीप उसकी माता जैरो देवी व मौसी के चरित्र पर संदेह करता था। उसी रंजिश के चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने धारा 302 व 323 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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