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Hisar News: रूपक हत्याकांड में विशाल उर्फ जुगनू की जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 04 Apr 2026 01:19 AM IST
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Vishal alias Jugnu's bail plea rejected in Rupak murder case
हिसार। सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने गांव कापड़ो निवासी रूपक के अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपी विशाल उर्फ जुगनू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने 30 मार्च को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने दो अप्रैल को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
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मामले में पुलिस ने गांव कापड़ो निवासी समंदर की शिकायत पर 30 नवंबर 2024 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायत के अनुसार उसका छोटा बेटा रूपक 29 नवंबर को गांव काबरेल में अपनी मौसी के बेटे मंदीप से मिलने गया था। इसी दौरान दोपहर करीब ढाई बजे सूचना मिली कि रूपक घायल अवस्था में है और उसे आदमपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाद में उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
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घायल रूपक ने उपचार के दौरान अपने पिता को बताया था कि काबरेल निवासी सौरभ, पुनित और अन्य 8-10 युवकों ने उसे बोलेरो गाड़ी में अगवा कर लिया और आदमपुर ले जाकर लाठी-डंडों, रॉड व अन्य हथियारों से बुरी तरह पीटा। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। आदमपुर पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आरोपी विशाल उर्फ जुगनू का नाम सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की सुनवाई अदालत में जारी है।
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