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Hisar News: हत्या के प्रयास के मामले में दो दोषियों को 7-7 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jul 2024 11:20 PM IST
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Two convicts sentenced to 7 years imprisonment in attempt to murder case
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी रेवाड़ी के दखोरा गांव वासी गुलाब सिंह और हनुमान को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषियों पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में एचटीएम थाना पुलिस ने 4 अगस्त 2018 को गुलाब सिंह और हनुमान के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस के अनुसार मूलरूप से भिवानी जिले के कोट निवासी रुपेश अपने परिवार के साथ हिसार के मिलगेट क्षेत्र में रहता है। वह जिंदल चौक के पास एक दुकान पर चालक का काम करता है। 2 अगस्त की रात 8 बजे काम खत्म करने के बाद रुपेश पैदल अपने जा रहा था। जब वह सूर्य नगर रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो एक बाइक पर रेवाड़ी का हनुमान व गुलाब आए। दोनों ने आते ही तलवार व कुल्हाड़ी से उस पर वार किए। घायल हालत में राहगीर ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में सामने आया कि हनुमान और उसकी पत्नी के बीच अनबच चल रही है। हनुमान की पत्नी रुपेश को धर्मभाई मानती थी। इसी वजह से उस पर हमला किया गया था। उक्त मामले में अदालत ने दोनों दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई है। संवाद
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