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Hisar News: सुरक्षाकर्मी से मोबाइल छीनने के 2 दोषियों को 5-5 साल की सजा
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हिसार। मोबाइल फोन छीनने के मामले में सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने शुक्रवार को दोषी योगेश और तजेंदर को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने वर्ष 2024 में केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिकायतकर्ता एचएयू लेबर कॉलोनी निवासी रामप्रसाद प्राइवेट कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता है। 20 मार्च 2024 की शाम करीब 7:15 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था। साउथ बायपास सेक्टर-16/17 मोड़ के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवकों ने उसके हाथ से कीपैड मोबाइल छीन लिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत में सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिकायतकर्ता एचएयू लेबर कॉलोनी निवासी रामप्रसाद प्राइवेट कॉलेज में गार्ड की नौकरी करता है। 20 मार्च 2024 की शाम करीब 7:15 बजे ड्यूटी से घर लौट रहा था। साउथ बायपास सेक्टर-16/17 मोड़ के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवकों ने उसके हाथ से कीपैड मोबाइल छीन लिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत में सुनवाई के बाद दोनों दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है।
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