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Hisar News: हनीट्रैप में फंसाकर कार छीनने के मामले में दो आरोपी दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2026 12:30 AM IST
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Two accused found guilty in honeytrap car snatching case
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंगलेश चौबे की अदालत ने हनीट्रैप के जरिए एक व्यक्ति को फंसाकर उसकी कार छीनने के आरोप में जींद निवासी मनीष और गुरमीत को दोषी करार दिया। शनिवार को अदालत ने दोषी ठहराने के बाद सजा सुनाने की तारीख सोमवार तय की। मामले में शामिल तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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यह मामला 5 जुलाई 2021 का है। पीड़ित ने बताया कि वह ऑटो मार्केट में दफ्तर चलाते हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक युवती से उनकी बातचीत हुई। घटना वाले दिन युवती ने उन्हें नागरिक अस्पताल मोड़ पर बुलाया और बाद में एक होटल में ले गई। लगभग 20 मिनट बाद युवती ने कार में कहीं और जाने की बात कही।
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रास्ते में दो अन्य कारें पीछे आकर रुकीं और चार युवक पीड़ित की कार में जबरन बैठ गए। आरोपियों ने उनका पर्स छीन लिया। इसमें करीब पांच हजार रुपये रखे थे। आरोपी पीड़ित को बरवाला और सुरेवाला चौक की ओर ले गए 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग की। जान से मारने की धमकी देकर परिवार को फोन कराए गए।
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बाद में 5-6 लाख रुपये की व्यवस्था होने की बात कहकर आरोपी उसे शहर स्थित उसके दफ्तर ले गए। वहां पीड़ित के बेटे और उनके दोस्तों ने रुपये देने से इन्कार कर दिया। इसी बीच आरोपी उनकी कार लेकर भाग गए।


शिकायत के बाद शहर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की और आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि अन्य को संदेह का लाभ देकर बरी किया।
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