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गांजा तस्करी के तीन दोषियों को 10 साल की कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना

Thu, 10 Oct 2019 12:36 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Oct 2019 12:36 AM IST
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three years cannabis smuggling imprisoned for 10years
एडीजे रेणु राणा की अदालत ने गांजा तस्करी के तीन दोषियों को बुधवार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। दोषियों के ऊपर अदालत ने 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में हांसी सदर थाना पुलिस ने 31 अक्तूबर 2017 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अदालत ने चार अक्तूबर को आरोपियों को दोषी करार दिया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन हांसी पुलिस की अपराध शाखा में तैनात कर्मियों को मुखबिर से सूचना मिली कि बयानाखेड़ा गांव से डाटा की तरफ तीन व्यक्ति कार में आ रहे हैं। उनके पास भारी मात्रा में गांजा है, जिसे वे सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। सूचना के बाद एएसआई सोहन लाल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने डाटा में ईंट भट्ठे के पास नाकेबंदी कर चेकिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद बयानाखेड़ा गांव की ओर से एक कार आई, जिसके चालक ने आगे पुलिस को देखकर कार रोक ली और उसमें से तीन लोग उतर कर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने उनका पीछा कर डाटा गांव निवासी रोशन और कर्मबीर को काबू कर लिया, जबकि तीसरा आरोपी भागने में कामयाब हो गया था। रोशन और कर्मबीर ने पूछताछ में तीसरे आरोपी की पहचान गुराना निवासी राकेश के रूप में बताई। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें पिछली सीट पर दो कट्टों में गांजा बरामद हुआ, जो 35 किलोग्राम पाया गया। इस मामले में एडीजे की अदालत ने बुधवार को दोषियों को यह सजा सुनाई।
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