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Hisar News: हत्या के तीन आरोपी दोषी करार, सजा 23 को

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Feb 2024 11:17 PM IST
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Three accused of murder found guilty, 23 sentenced
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. गगनदीप की अदालत ने घर में घुसकर डंडों से हमला कर व्यक्ति की मौत मामले में तीन आरोपियों रावलवास कलां के संदीप, नरेंद्र और सोनू को दोषी करार दिया है। दोषियों को 23 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। इस संबंध में 18 सितंबर 2020 को सदर थाना पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार सदर थाना पुलिस में दी गई शिकायत में सुनील कुमार ने बताया कि वह 18 सितंबर की रात को अपने चाचा जगदीश के घर गया था। रात को खाना खाने के बाद वहां से वापस अपने घर चला गया। रात 11:30 बजे चाचा के घर से शोर-शराबे की आवाज आई। आवाज सुनकर चाचा के घर गया तो संदीप, नरेंद्र और सोनू चाचा पर डंडों से हमला कर रहे थे। लहुलूहान हालत में जगदीश को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर गए, देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
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