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Hisar News: कोर्ट ने 25 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में एएसआई को दिया दोषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 08 Aug 2025 12:39 AM IST
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The court convicted the ASI for taking a bribe of 25 thousand rupees
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने वीरवार को दादरी में 25 हजार की रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई विक्रम को दोषी करार दिया है। अदालत शुक्रवार को को फैसला सुनाएगी।
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एसीबी की टीम ने चरखी के सुनील की शिकायत पर साल 2022 में शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए दादरी थाने में तैनात एएसआई विक्रम को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके बाद धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था।
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चरखी निवासी सुनील कुमार ने शिकायत में बताया कि उसका भाई सुरेंद्र उर्फ सीटू का झगड़ा हुआ और उसके खिलाफ दादरी के सदर थाना में साल 2022 दर्ज हुआ था। इस पर एएसआई विक्रम ने उस पर दबाव दिया कि अपने भाई सुरेंद्र को इस केस में पेश करो। जब मैं मेरे भाई सुरेंद्र को लेकर सदर थाना चरखी दादरी में लेकर गया तो एएसआई विक्रम के पास जाकर मेरे भाई को पेश कर दिया।
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इस दौरान एएसआई विक्रम ने कहा कि कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा, तब मैंने मजबूरी में 5 हजार रुपये देने की बात कही तो पुलिस कर्मी विक्रम ने कहा कि इनसे काम नहीं चलेगा 25 हजार रुपये लूंगा। अगर आपने 25 हजार नहीं दिए तो आपके भाई का पुलिस रिमांड लूंगा और केस को मजबूत बना दूंगा। इसके बाद एसीबी की टीम ने दादरी के सदर थाना से एएसआई विक्रम को 25 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
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