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अमरूत योजना के तहत सातरोड़ में पेयजल लाइन बिछा रही एजेंसी का टेंडर रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 14 Jan 2022 10:51 PM IST
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Tender of agency laying drinking water line in Satrod under Amrut scheme canceled
हिसार। अमरूत योजना के तहत सातरोड़ में पेयजल लाइन बिछा रही एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया गया है। अब नगर निगम प्रशासन अपने स्तर दोबारा से टेंडर लगाकर बचे हुए काम को पूरा करवाएगा। क्लॉज तीन के तहत एजेंसी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। एजेंसी को डेढ़ साल में काम पूरा करना था। मगर स्थिति यह है कि तीन साल बाद भी एजेंसी 70 प्रतिशत काम ही पूरा कर सकी। यही नहीं पिछले 9 माह से एजेंसी ने काम बंद किया हुआ था। बार-बार कहने के बाद भी एजेंसी काम शुरू नहीं कर रही थी।
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बता दें कि प्रदेश सरकार ने अमरूत योजना के तहत शहर में पेयजल व सीवर लाइन बिछाने के लिए टेंडर किए थे। शहर में पेयजल लाइन बिछाने का 35 करोड़ रुपये का टेंडर दिल्ली की एजेंसी को दिया गया था। फिलहाल निगम प्रशासन बचे हुए काम का सर्वे कराएगा। इसके बाद उस काम के लिए टेंडर लगाया जाएगा। अगर नए टेंडर में पूर्व की एजेंसी से ज्यादा रेट आता है तो उसकी रिकवरी पूर्व की एजेंसी से ही की जाएगी।
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सातरोड़ में 15 किलोमीटर की लाइन बिछानी बाकी
अमरूत योजना के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में 35 करोड़ की लागत से करीब 130 किलोमीटर की पेयजल लाइन बिछाई जानी थी। अक्तूबर 2018 में एजेंसी को काम का वर्क ऑर्डर जारी किया गया था और उसे यह काम मार्च 2020 तक पूरा करना था। मगर निर्धारित समय अवधि में एजेंसी काम को पूरा नहीं कर सकी। अभी तक एजेंसी ने कुल 130 में से करीब 95 किलोमीटर की ही पेयजल लाइन बिछाई है। इसमें से सबसे ज्यादा 35 किलोमीटर की लाइन वार्ड 11 में बिछाई जानी थी, जिसमें भी अभी तक 20 किलोमीटर की लाइन ही बिछाई गई है।
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एजेंसी को 18 करोड़ का किया भुगतान, साढ़े तीन करोड़ लगेगा जुर्माना
अभी तक नगर निगम प्रशासन की तरफ से उक्त एजेंसी को करीब 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। चूंकि एजेंसी के खिलाफ क्लॉज टू के तहत कार्रवाई की जानी है। इसके तहत कुल राशि का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस हिसाब से एजेंसी पर करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लॉज थ्री के तहत एजेंसी को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा।

अमरूत के तहत पेयजल लाइन बिछाने का कार्य दिल्ली की एजेंसी को सौंपा गया था। एजेंसी ने कार्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। क्लॉज टू नोटिस देने के बाद एजेंसी ने कार्य शुरू नहीं किया। ऐसे में क्लोज थ्री लगाकर नियमानुसार एजेंसी का टेंडर रद्द कर दिया गया है। - अशोक गर्ग, निगमायुक्त
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