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Hisar News: प्रदेश में 65 साल से अधिक आयु वाले डिपो धारकों की सप्लाई बंद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 09 May 2026 11:44 PM IST
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Supply to depot holders above 65 years of age stopped in the state
हिसार। प्रदेश सरकार ने 65 साल से अधिक आयु वाले राशन डिपो धारकों की सप्लाई बंद करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद हर जिले में डिपो धारकों की आयु की जांच शुरू हो गई है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अपने जिलों की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब तक प्रदेश में 65 साल से अधिक आयु वाले करीब 830 डिपो धारकों की पहचान की जा चुकी है। साथ ही 60 साल से अधिक आयु वाले डिपो धारकों की कार्यक्षमता की भी समीक्षा की जा रही है।
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सरकार ने लगभग तीन साल पहले 60 साल से अधिक आयु के डिपो धारकों का डिपो रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि 2024 में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के कारण यह फैसला लागू नहीं हो सका। बाद में कुछ डिपो धारकों ने अदालत का रुख किया, जिससे यह निर्णय लंबित रहा। अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने अधिसूचना को संसोधित किया है। इसके तहत 65 साल से अधिक आयु वाले डिपो धारकों के डिपो रद्द करने और 60 से 65 साल आयु वाले डिपो धारकों की कार्यक्षमता के आधार पर पुनर्निर्धारण करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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इन डिपो धारकों की सप्लाई तुरंत प्रभाव से रोक दी जाएगी और उन्हें अन्य डिपो में अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। 60-65 साल आयु वर्ग के सभी डिपो धारकों की सूची तैयार की जाएगी और उनके कार्य की संतोषजनक या असंतोषजनक रिपोर्ट जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को भेजी जाएगी।
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सबसे ज्यादा कार्ड हिसार में
प्रदेश में कुल 36,99,162 राशन कार्ड हैं, जिन्हें 9,359 राशन डिपो के माध्यम से वितरित किया जाता है। हिसार में करीब 3.88 लाख राशन कार्ड हैं। फरीदाबाद में 3,58,557 और करनाल में 3,07,105 राशन कार्ड हैं।
जिला अनुसार राशन डिपो:
हिसार – 671
करनाल – 659
फरीदाबाद – 645
यमुनानगर – 581
जींद – 554
मेवात – 500
पानीपत – 494
सिरसा – 485
कुरुक्षेत्र – 482
कैथल – 471
सोनीपत – 471
भिवानी – 457
पलवल – 442
अंबाला – 390
फतेहाबाद – 371
झज्जर – 337
महेंद्रगढ़ – 305
रोहतक – 255
रेवाड़ी – 243
गुरुग्राम – 220
चरखी दादरी – 202
पंचकूला – 124
कुल – 9,359
जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों के डिपो होंगे रद्द
किसी राशन डिपो धारक का परिवार पंच, सरपंच, नगर पालिका वार्ड पार्षद, नगर परिषद वार्ड पार्षद या नगर निगम वार्ड पार्षद का सदस्य है, तो उसका डिपो रद्द कर दिया जाएगा। यह नियम माता-पिता, बेटा-बेटी, जेठ-जेठानी, भाई-बहन, पौत्र-पौत्री पर लागू होगा। पहले साले-साली भी इसमें शामिल थे, जिन्हें अब लिस्ट से हटा दिया गया है। डिपो धारकों से शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनका कोई रिश्तेदार जनप्रतिनिधि नहीं है।

प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर डिपो होल्डर के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें 65 साल से अधिक आयु वाले डिपो होल्डर के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। 60 से 65 साल की आयु के बीच के डिपो होल्डर के डिपो को लेकर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक को लाइसेंस रिन्यू का अधिकार दे दिया गया है। हम इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे।


- राकेश कुमार, राज्य प्रधान, ऑल हरियाणा राशन डिपो वेलफेयर एसोसिएशन

प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार काम किया जा रहा है। 65 साल से अधिक आयु के राशन डिपो धारकों की पहचान कर ली गई है। 60 से 65 साल की आयु के डिपो धारकों की पहचान की जा रही है। डिपो धारक का रिश्तेदार जनप्रतिनिधि न हो इस बारे में शपथ पत्र लिया जाएगा।
- अमित शेखावत, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक, हिसार।
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