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Hisar News: गुराना में आठ एकड़ में पराली जलाई, किसान पर 30 हजार रुपये का जुर्माना
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नारनौंद। गांव गुराना में आठ एकड़ में पराली जलाने पर किसान पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरोप है कि किसान प्रवीण ने टीम के साथ बदसलूकी भी की। किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
उपायुक्त हिसार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत धान कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। रविवार को टीम को गांव गुराना में पराली जलाने की सूचना मिली। विभाग की टीम की ओर से मौके पर निरीक्षण करने पर आठ एकड़ पराली जलाई पाई गई। खेत में मिले सबूतों के आधार पर टीम ने 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन किसान ने जुर्माना भरने से साफ इन्कार कर दिया।
टीम ने घटना की सूचना कृषि विभाग के एसडी संदीप कुमार और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संदीप कुमार को दी। दोनों अधिकारियों ने मामले की शिकायत खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। शिकायत पर एएसआई महेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की और पराली जलाने की पुष्टि की। संवाद
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उपायुक्त हिसार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत धान कटाई के बाद फसल अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। रविवार को टीम को गांव गुराना में पराली जलाने की सूचना मिली। विभाग की टीम की ओर से मौके पर निरीक्षण करने पर आठ एकड़ पराली जलाई पाई गई। खेत में मिले सबूतों के आधार पर टीम ने 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन किसान ने जुर्माना भरने से साफ इन्कार कर दिया।
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टीम ने घटना की सूचना कृषि विभाग के एसडी संदीप कुमार और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर संदीप कुमार को दी। दोनों अधिकारियों ने मामले की शिकायत खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। शिकायत पर एएसआई महेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की और पराली जलाने की पुष्टि की। संवाद
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