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पिता की हत्या मामले में दोषी बेटे को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 07 Dec 2021 12:36 AM IST
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Son convicted in father's murder case gets life imprisonment
हिसार। कलर भैणी निवासी सतबीर की हत्या मामले में दोषी उसके बेटे सोनू को सोमवार को एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सोनू को अदालत ने तीन दिसंबर को दोषी करार दिया था। सजा के लिए तिथि 6 जनवरी निर्धारित की गई थी। मामले में बरवाला थाने में सतबीर के दूसरे बेटे सुभाष की शिकायत पर 31 दिसंबर 2018 को हत्या का केस दर्ज किया गया था।
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शिकायत में सुभाष ने बताया था कि कई वर्ष पहले उसकी माता का देहांत होने के बाद वह मोठ निवासी अपनी बुआ रामरती के पास रहने लगा। इस बीच उसकी बहन सिंगवा निवासी मुकेश देवी ने बताया कि उसके भाई सोनू ने अपने साले नियाणा निवासी राहुल के साथ मिलकर पिता सतबीर के साथ महाकाली होटल में 17 दिसंबर 2018 को मारपीट की। उसके बाद सोनू अपने पिता सतबीर को अपने घर हसनगढ़ ले गया था। उसके बाद से सतबीर लापता था। सुभाष ने शिकायत में बताया था कि बाद में पता चला था कि सोनू व राहुल ने मिलकर उसके पिता की हत्या की और शव को खुर्दबुर्द करने के लिए सोनू के घर के पास जमीन में गाढ़ दिया। सतबीर के शव को 6 जनवरी 2019 को वहां से निकाला गया था। शिकायत में बताया था कि सोनू अपने खेत में हिस्से की जमीन नाम करवाने को लेकर पिता सतबीर से विवाद कर रहा था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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किस धारा में कितनी सजा -
धारा - सजा - जुर्माना - अतिरिक्त सजा
302 - उम्रकैद - 25 हजार रुपये - एक वर्ष
201 - पांच वर्ष - 10 हजार रुपये - 6 महीने
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