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चरस सप्लाई करने वाले को सात साल कैद
भिवानी/ब्यूरो।
Updated Sat, 21 Dec 2013 10:35 PM IST
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हरियाणा के भिवानी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अब्दुल माजिद की अदालत ने चरस सप्लाई करने के मामले में दोषी युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने एक लाख दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में सजा बढ़ा दी जाएगी।
पुलिस में पेश चालान के अनुसार अप्रैल 2012 में सदर थाना पुलिस को दांग कला के एक युवक द्वारा चरस सप्लाई की सूचना मिली थी।
15 अप्रैल 2012 को पुलिस को सूचना मिली कि उक्त युवक तिगड़ाना की ओर से चरस लेकर आ रहा है। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने तिगड़ाना मोड़ पर युवक को पकड़ने के लिए डेरा डाला और युवक को दबोच लिया।
उसके पास से काली थैली में तीन सौ ग्राम चरस मिली। साथ ही अवैध पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। युवक की पहचान दांग कला वासी अजय उर्फ टनटन के रूप में हुई।
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अदालत ने एक लाख दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में सजा बढ़ा दी जाएगी।
पुलिस में पेश चालान के अनुसार अप्रैल 2012 में सदर थाना पुलिस को दांग कला के एक युवक द्वारा चरस सप्लाई की सूचना मिली थी।
15 अप्रैल 2012 को पुलिस को सूचना मिली कि उक्त युवक तिगड़ाना की ओर से चरस लेकर आ रहा है। इसके बाद सदर थाना पुलिस ने तिगड़ाना मोड़ पर युवक को पकड़ने के लिए डेरा डाला और युवक को दबोच लिया।
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उसके पास से काली थैली में तीन सौ ग्राम चरस मिली। साथ ही अवैध पिस्तौल और दो कारतूस बरामद हुए। युवक की पहचान दांग कला वासी अजय उर्फ टनटन के रूप में हुई।
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