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लूट के मामले में दोषी को सात वर्ष कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Aug 2021 01:51 AM IST
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Seven years imprisonment for robbery
लूट के दोषी को सात वर्ष कैद
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हिसार। लूट के दोषी सरसौद निवासी सत्यवान उर्फ बालड़ को एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने सोमवार को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई और 37 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

सरसौद निवासी मंदीप ने बरवाला थाने की पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 13 जनवरी 2019 की रात वह अपने प्लॉट में बरामदे में सो रहा था। उस दौरान अलसुबह करीब 2:30 बजे सत्यवान उर्फ बालड़ वहां आया और आते ही उसके कपड़ों में जेब टटोलने लगा। उसने पर्स निकाल लिया, मंदीप ने विरोध किया तो बालड़ ने चाकू से उसके मुंह, पीठ, हाथ व अन्य जगह वार कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गया। पर्स में करीब 1500 रुपये थे। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
394 सात वर्ष 25 हजार रुपये 6 महीने
450 पांच वर्ष 10 हजार रुपये तीन महीने
25 आर्म्स एक्ट दो वर्ष दो हजार रुपये एक महीने
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