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Hisar News: गांव रायपुर ढाणी का सरपंच मदनलाल निलंबित
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हिसार। डीसी अनीश यादव ने पद का दुरुपयोग करने के मामले में गांव रायपुर ढाणी के सरपंच मदनलाल को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच एसडीएम ज्योति मित्तल को सौंप दी गई है। सरपंच मदनलाल को 15 दिन में साक्ष्यों के साथ जवाब देना होगा। एसडीएम को एक महीने में जांच रिपोर्ट डीसी को साैंपनी होगी।
ढाणी रायपुर निवासी सुरेश, विनोद, बलराम ने 21 जनवरी को समाधान शिविर में शिकायत देकर बताया कि 16 जनवरी की रात सुरेश, विनोद, बलराम, पूनम देवी, सुलतान, कृष्ण के मकानों को बिना पैमाइश कराए जेसीबी से तोड़ दिया। बिना आदेश पारित किए कार्रवाई की गई। इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। इसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया तो कार्रवाई में सरपंच की मिलीभगत पाई गई। बीडीपीओ ने रिपोर्ट में कहा कि सरपंच ने पद का दुरुपयोग करने के साथ उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। बिना नोटिस मकानों को तोड़ने पर सरपंच मदनलाल व अन्य के खिलाफ सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
सरपंच पर रात को घर में घुसकर चोट मारने का भी आरोप है। मामले में सरपंच को नाेटिस देकर जवाब मांगा गया। हालांकि सरपंच ने आरोपों को निराधार बताया है। डीसी अनीश यादव ने मदनलाल को पंचायत की बैठक में हिस्सा लेने से वंचित करते हुए पंचायत का रिकॉर्ड बहुमत वाले पंच के पास जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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ढाणी रायपुर निवासी सुरेश, विनोद, बलराम ने 21 जनवरी को समाधान शिविर में शिकायत देकर बताया कि 16 जनवरी की रात सुरेश, विनोद, बलराम, पूनम देवी, सुलतान, कृष्ण के मकानों को बिना पैमाइश कराए जेसीबी से तोड़ दिया। बिना आदेश पारित किए कार्रवाई की गई। इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत नहीं कराया। इसके बाद खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया तो कार्रवाई में सरपंच की मिलीभगत पाई गई। बीडीपीओ ने रिपोर्ट में कहा कि सरपंच ने पद का दुरुपयोग करने के साथ उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की। बिना नोटिस मकानों को तोड़ने पर सरपंच मदनलाल व अन्य के खिलाफ सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
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सरपंच पर रात को घर में घुसकर चोट मारने का भी आरोप है। मामले में सरपंच को नाेटिस देकर जवाब मांगा गया। हालांकि सरपंच ने आरोपों को निराधार बताया है। डीसी अनीश यादव ने मदनलाल को पंचायत की बैठक में हिस्सा लेने से वंचित करते हुए पंचायत का रिकॉर्ड बहुमत वाले पंच के पास जमा कराने के आदेश दिए हैं।
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